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अब पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं!
Public Lokpal
June 25, 2026
अब पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं!
नई दिल्ली: पासपोर्ट सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने अब साफ़ किया है कि पासपोर्ट नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज़ नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा करने के लिए 14वें 'पासपोर्ट सेवा दिवस' को चुना।
इस बयान ने X पर इस बात को लेकर बहस छेड़ दी है कि असल में नागरिकता का पक्का सबूत क्या है। यह एक ऐसा अस्पष्ट मामला है जिसे केंद्र सरकार ने अभी तक साफ़ तौर पर हल नहीं किया है।
'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं'
बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा के दस्तावेज़ हैं जिन्हें सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए जारी करती है। इसका मतलब है कि पासपोर्ट होने से ही नागरिकता साबित नहीं होती।
यह स्थिति की विडंबना को भी दिखाता है क्योंकि पासपोर्ट उन लोगों को जारी नहीं किए जाते जो नागरिक नहीं हैं।
असल में, पासपोर्ट मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह आपकी संपत्ति है। पासपोर्ट के पिछले हिस्से पर एक नोट में लिखा होता है कि यह "भारत सरकार की संपत्ति" है और सरकार के आदेश पर इसे वापस करना होगा।
इस साल की शुरुआत में, वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। यह सिर्फ़ पहचान का दस्तावेज़ है।
वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता का दस्तावेज़ नहीं माना जाता है। यह मुख्य रूप से पहचान और पते का दस्तावेज़ है और चुनाव के दौरान वोट डालने की सुविधा देता है।
नागरिकता कानूनों के तहत, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले देश में पैदा हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय है।
अब, अगर कोई व्यक्ति जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है, तो वह नागरिकता का दावा कर सकता है अगर उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोग जन्म से नागरिकता का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके माता-पिता दोनों भारतीय हों, या अगर एक माता-पिता नागरिक हों और दूसरे जन्म के समय अवैध प्रवासी न हों।
सरकार ने जारी किए आंकड़े
बुधवार को, विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत के पासपोर्ट सर्विस नेटवर्क के विस्तार और कई अहम उपलब्धियों का ज़िक्र किया, जिसमें चिप-इनेबल्ड ई-पासपोर्ट की सफल शुरुआत भी शामिल है।
MEA के एक अधिकारी ने बताया, "साल 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं दी गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी।"
इसके अलावा, MEA ने बताया कि पासपोर्ट बनने में लगने वाले औसत समय में भी सुधार हुआ है; पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को छोड़कर, पासपोर्ट अब छह कामकाजी दिनों में मिल जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि अब नागरिकों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर औसतन 45 मिनट से भी कम समय बिताना पड़ता है।
MEA अधिकारी के मुताबिक, कम समय लगने की वजह पासपोर्ट सर्विस सेंटरों की संख्या में छह गुना बढ़ोतरी है। एक दशक पहले देश में सिर्फ़ 77 पासपोर्ट केंद्र थे, जबकि अभी इनकी संख्या 545 है।




