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BIG NEWS

लोन रिकवरी मामले में UK कोर्ट ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ़ इंडिया को 11 मिलियन डॉलर से ज़्यादा चुकाने का दिया आदेश

Public Lokpal
June 24, 2026

लोन रिकवरी मामले में UK कोर्ट ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ़ इंडिया को 11 मिलियन डॉलर से ज़्यादा चुकाने का दिया आदेश


नई दिल्ली: लंदन हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ़ इंडिया को 11.5 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम चुकानी होगी। इसमें पर्सनल लोन गारंटी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है।

55 साल के इस ज्वैलर पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ 2 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला चल रहा है, जिसके तहत उसे भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिशें हो रही हैं और वह जेल में है। उसने दुबई में रजिस्टर्ड अपनी कंपनी 'फ़ायरस्टार डायमंड FZE' के लिए लिए गए लोन से जुड़ी पर्सनल गारंटी को लागू करने के मामले को चुनौती दी थी।

मंगलवार को लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट में सुनाए गए फ़ैसले में, जस्टिस साइमन टिंकलर ने बैंक ऑफ़ इंडिया के पक्ष में फ़ैसला सुनाया। यह फ़ैसला एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया, जिसमें UK जेल सेवा के भीतर कागज़ात ट्रांसफर करने में देरी के कारण जटिलताएँ पैदा हुई थीं।

जस्टिस टिंकलर ने कहा, "मिस्टर मोदी को अक्टूबर 2025 की 'मोदी डिमांड' (मांग) सही तरीके से भेजी गई थी। यह पर्सनल गारंटी के तहत बैंक के प्रति देनदारी के लिए एक वैध मांग थी।"

उन्होंने कहा, "भारतीय कानून के अनुसार, पर्सनल गारंटी अमान्य या लागू न करने योग्य नहीं है। इसलिए, मिस्टर मोदी पर्सनल गारंटी के तहत बैंक को मूल राशि 4,105,189.34 डॉलर चुकाने के लिए ज़िम्मेदार हैं।"

जज ने "उस राशि पर लगने वाले ब्याज" की ओर भी इशारा किया जिसके लिए मिस्टर मोदी ज़िम्मेदार हैं। मार्च 2026 तक यह कुल राशि लगभग 11.5 मिलियन डॉलर हो जाती है, और उस तारीख के बाद भी ब्याज जुड़ता रहेगा।

जज ने निष्कर्ष निकाला, "कुल बकाया राशि की गणना करते समय, बैंक द्वारा बताए गए आधार पर गणना किए गए ब्याज को मूल राशि में जोड़ा जाना चाहिए।"

बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका प्रतिनिधित्व Fladgate LLP के मिलन कपाड़िया कर रहे थे, 2018 से ही यह मामला लड़ रहा था, तब मोदी से जुड़ी कंपनियों के बारे में आरोप सामने आने लगे थे।

इस हफ़्ते आए फ़ैसले के बाद Fladgate ने साफ़ किया, "यह मामला बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा गारंटर के तौर पर मिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ कमर्शियल बैंकिंग रिकवरी का दावा है। इसका मिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के व्यापक आरोपों या पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इस मामले में उन पर कोई टिप्पणी की गई है।"

जज के सामने तय करने के लिए तीन मुख्य मुद्दे थे: क्या मोदी को मांग का नोटिस सही तरीके से भेजा गया था; क्या वह मांग बैंक के प्रति उनकी किसी देनदारी से जुड़ी थी; और क्या पर्सनल गारंटी लागू की जा सकती थी।

सभी मामलों में, जस्टिस टिंकलर ने बैंक ऑफ़ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने भारतीय कानून के जानकारों की बात भी सुनी, जबकि मोदी ने ज़्यादातर मामलों में खुद अपना पक्ष ("लिटिगेंट इन पर्सन" के तौर पर) रखा था।

पिछले साल कई सुनवाइयों के दौरान, उन्होंने आँखों की रोशनी कम होने, क्लिनिकल डिप्रेशन और जेल की पाबंदियों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की थी।

फैसले में इस बात का ज़िक्र है कि पिछले साल अक्टूबर में जब मोदी को दक्षिण लंदन की HMP थेम्ससाइड जेल से शहर के उत्तर में स्थित HMP पेंटनविले जेल ले जाया गया, तो उनके केस के कागज़ात ट्रांसफर करने का इंतज़ाम नहीं किया गया, जिससे "काफी रुकावट" पैदा हुई। पेंटनविले जेल प्रशासन कोर्ट के सही आदेशों के बावजूद दो बार मोदी को कोर्ट में पेश करने में नाकाम रहा।

जस्टिस टिंकलर के फैसले में कहा गया है, "(जेल) गवर्नर ने एक पूरा बयान दिया जिसमें उन्होंने हुई गलतियों को माना और उनके लिए माफ़ी मांगी। साथ ही, उन्होंने ट्रेनिंग और प्रोसेस में उन बदलावों के बारे में भी बताया जिन्हें वे लागू करेंगे ताकि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों।"

इस बीच, मोदी जेल में ही हैं और भारत में तीन आपराधिक मामलों में वांछित हैं – PNB धोखाधड़ी का CBI केस, उस धोखाधड़ी से मिली रकम की कथित लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ED केस, और तीसरा आपराधिक मामला जिसमें CBI की कार्यवाही के दौरान सबूतों और गवाहों के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप है।

अप्रैल 2021 में, तत्कालीन UK गृह मंत्री प्रीति पटेल ने उनके खिलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला बनने के बाद भारतीय अदालतों में इन आरोपों का सामना करने के लिए उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। तब से, इस बिज़नेसमैन ने UK की अदालतों में कई बार ज़मानत की अर्ज़ी दी और अपीलें कीं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।

मार्च में, उन्होंने भारत में "यातना का वास्तविक जोखिम" होने का आरोप लगाते हुए अपने प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वे हार गए।

तब से, माना जा रहा है कि उन्होंने फ्रांस में यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (ECtHR) में रोक (इंजंक्शन) के लिए अर्ज़ी दी है, और इस पर गोपनीय कार्यवाही चल रही है।

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