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सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: BCI अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ अस्थायी, नीतिगत फैसलों में AG-SG की भागीदारी जरूरी

Public Lokpal
September 02, 2026

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: BCI अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ अस्थायी, नीतिगत फैसलों में AG-SG की भागीदारी जरूरी


सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा का पद पर बने रहना एक अस्थायी व्यवस्था है और इसे 2030 तक नहीं बढ़ाया जा सकता।

कार्यालय के पदाधिकारियों के कार्यकाल को कथित तौर पर बढ़ाने वाली अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक बीसीआई का नए सिरे से गठन नहीं हो जाता, तब तक अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को हर नीतिगत फैसले में शामिल किया जाना चाहिए।

अदालत ने सवाल उठाया कि जब नियम दो साल के कार्यकाल का प्रावधान करते हैं, तो प्रशासनिक प्रस्तावों से कार्यकाल पांच साल कैसे खींचा जा सकता है।

कानूनी निकाय में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बहाल करने और विवादों को खत्म करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल के चुनावों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का सख्त आदेश दिया है।

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