NEET विवाद समाधान: सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देश भर के मामले किए खारिज

Public Lokpal
September 01, 2026

NEET विवाद समाधान: सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देश भर के मामले किए खारिज


सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए, NEET परीक्षा विवाद को लेकर कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और व्यक्तियों के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी प्राथमिकियों (FIR) और आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और विभिन्न राज्यों की ओर से दायर आवेदनों के बाद यह देशव्यापी राहत प्रदान की। हालांकि, इस फैसले में उन व्यक्तियों को छूट दी गई है जिन पर गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हैं या जो आंदोलन के दौरान बड़े अपराधों के विशिष्ट आरोपों का सामना कर रहे हैं।

न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्देश और कानूनी कार्यवाही बंद होने के बाद, CJP ने अपने आगामी 5 सितंबर के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी मार्च को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। इससे छात्र आंदोलनों से जुड़े हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है।