बॉम्बे हाईकोर्ट का दिशा सालियान मामले में सीबीआई जांच का आदेश

Public Lokpal
September 02, 2026

बॉम्बे हाईकोर्ट का दिशा सालियान मामले में सीबीआई जांच का आदेश


बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की 2020 में हुई संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोसले की खंडपीठ ने मृतका के पिता सतीश सालियान की याचिका पर यह निर्देश दिया।

अदालत ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर मामले की नए सिरे से जांच करने और पिता का बयान दर्ज करने को कहा है। साथ ही, मुंबई पुलिस को सभी केस फाइलें और दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच के दौरान पर्याप्त सबूत या ठोस सामग्री नहीं मिलती, तब तक किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 8 जून 2020 को मलाड में एक इमारत से गिरने से दिशा की मौत हो गई थी।

मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर मामला बंद कर दिया था, लेकिन पिता ने इसमें साजिश का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।