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वाराणसी कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे व रिपोर्ट पूरा करने का दिया आदेश

Public Lokpal
May 12, 2022

वाराणसी कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे व रिपोर्ट पूरा करने का दिया आदेश
वाराणसी: वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा करने और 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। यह आदेश अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के एक दिन बाद आया है।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, “अदालत ने पूरे सर्वेक्षण का आदेश दिया है और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 मई को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है।” कोर्ट ने जिला प्रशासन को बहाना बनाकर सर्वे में देरी नहीं करने का आदेश दिया है।
सर्वेक्षण के परसों शुरू होने की संभावना है। अधिवक्ता ने कहा “अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। मस्जिद और उसके तहखाने का सर्वेक्षण किया जाएगा”।
सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार को हटाने की मांग की गई थी।" कोर्ट ने एक और वकील विशाल कुमार सिंह को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। अजय प्रताप सिंह को सहायक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा और स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह संयुक्त रूप से कमिश्नर की कार्यवाही का संचालन करेंगे। मिश्रा के अनुपस्थित रहने की स्थिति में विशाल सिंह सर्वेक्षण कराने की कार्यवाही करेंगे। अगर सिंह अनुपस्थित रहे तो अजय मिश्रा करेंगे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान सभी पक्ष मौजूद रहेंगे। 26 अप्रैल को वाराणसी में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मां श्रृंगार गौरी स्थल की वीडियोग्राफी का आदेश दिया था और 10 मई को अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।