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महाराष्ट्र में 24x7 खुले रह सकते हैं दुकानों, रेस्टोरेंट और थिएटर, सूची में शराब की दुकानें और बार नहीं
Public Lokpal
October 03, 2025
महाराष्ट्र में 24x7 खुले रह सकते हैं दुकानों, रेस्टोरेंट और थिएटर, सूची में शराब की दुकानें और बार नहीं
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में आवासीय होटलों, रेस्टोरेंट, भोजनालयों, थिएटरों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों सहित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दे दी है।
हालांकि, 1 अक्टूबर को इस संबंध में जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में यह स्पष्ट किया गया है कि शराब की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठान, जिनमें वाइन शॉप, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और परमिट रूम शामिल हैं, 24 घंटे खुले नहीं रह सकते।
जीआर में कहा गया है कि दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह के सभी दिन खुले रह सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम 24 घंटे का निरंतर आराम दिया जाए।
उपरोक्त प्रतिष्ठानों के कार्य समय सीमित रहेंगे।
19 दिसंबर, 2017 को जारी एक अधिसूचना में, राज्य सरकार ने परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और शराब बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों के साथ-साथ वाइन शॉप, थिएटर और सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया था।
इसके बाद, 31 जनवरी, 2020 की एक अधिसूचना में, सरकार ने थिएटर और सिनेमा हॉल को पिछली अधिसूचना से बाहर कर दिया, केवल शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को समय-सीमा के दायरे में छोड़ दिया।
जीआर में निर्दिष्ट किया गया था कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभागों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।
इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस संबंध में एक नीति जनवरी 2020 से लागू है और जीआर की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आश्चर्य जताया कि सरकार ने अपना विचार क्यों बदला।



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