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फ्लाइट सुरक्षा अलर्ट: इन-फ्लाइट चार्जिंग के लिए पावर बैंक पर बैन
Public Lokpal
January 04, 2026
फ्लाइट सुरक्षा अलर्ट: इन-फ्लाइट चार्जिंग के लिए पावर बैंक पर बैन
नई दिल्ली: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें फ्लाइट के दौरान ओवरहेड कम्पार्टमेंट में पावर बैंक और स्पेयर लिथियम बैटरी रखने पर बैन लगा दिया गया है। यह फैसला बोर्ड पर लिथियम बैटरी में आग लगने की कई खतरनाक घटनाओं के बाद लिया गया है।
DGCA के लेटेस्ट "खतरनाक सामान एडवाइजरी सर्कुलर" में कहा गया है कि पावर बैंक सिर्फ हैंड बैगेज में ले जाए जा सकते हैं। इन डिवाइस से लगने वाली आग का पता तब लगाना मुश्किल होता है, जब उन्हें कम पहुंच वाली जगहों पर रखा जाता है।
नए नियमों के अनुसार, यात्रियों को अब अपने पावर बैंक को एयरक्राफ्ट के सीट पावर सॉकेट से कनेक्ट करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, हवाई यात्रा के लिए सिर्फ 100 वॉट-घंटे से कम कैपेसिटी वाले पावर बैंक की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि यात्रियों को 27,000mAh से ज़्यादा कैपेसिटी वाले पावर बैंक बोर्ड पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
बैन क्यों?
लिथियम बैटरी, जो आमतौर पर पावर बैंक, पोर्टेबल चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पाई जाती हैं, उनमें कुछ खास स्थितियों में ज़्यादा गरम होने, आग लगने या विस्फोट होने का ज़्यादा खतरा होता है।
DGCA के अनुसार, स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे डिवाइस में इन बैटरी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के कारण लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हो गई हैं।
लिथियम बैटरी में आग अनियंत्रित हीटिंग, ओवरचार्जिंग, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, नुकसान या गलत इस्तेमाल के कारण होने वाले इंटरनल शॉर्ट सर्किट से लग सकती है। ये आग खास तौर पर खतरनाक होती हैं क्योंकि ये खुद-ब-खुद जलती रहती हैं, जिससे खास तरीकों के बिना इन्हें बुझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
बैन के मुख्य कारणों में से एक ओवरहेड स्टोरेज डिब्बे में लिथियम बैटरी में आग लगने का खतरा है। DGCA चेतावनी देता है कि इन कम्पार्टमेंट में आग का आसानी से पता नहीं चल पाता या उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
चूंकि ओवरहेड डिब्बे यात्रियों और क्रू के लिए मॉनिटर करना मुश्किल होते हैं, इसलिए धुआं या लपटें अहम पलों में किसी का ध्यान नहीं खींच सकती हैं, जिससे बोर्ड पर मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
एडवाइजरी में कहा गया है, "ओवरहेड स्टोरेज डिब्बे या कैरी-ऑन बैगेज में लिथियम बैटरी रखने से धुएं या आग का पता चलने में देरी हो सकती है और प्रतिक्रिया कार्रवाई में बाधा आ सकती है।"
हाल की आग की घटनाओं से चिंताएं बढ़ीं
यह नया नियम उन घटनाओं की एक सीरीज के बाद आया है, जिन्होंने विमानों में लिथियम बैटरी के खतरों को उजागर किया है। 19 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट में एक पावर बैंक में आग लग गई, जब विमान टेकऑफ के लिए टैक्सी कर रहा था। केबिन क्रू के तुरंत एक्शन की वजह से आग बिना किसी चोट के बुझा दी गई। हालांकि, यह कोई अकेली घटना नहीं थी।
इस साल की शुरुआत में, हांगझोऊ से सियोल जाने वाली एक फ्लाइट में हवा में ही एक पावर बैंक से आग लग गई थी। यह घटना चीन की एयरबस A321 में हुई, जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। इससे केबिन में धुआं भर गया और यात्री घबरा गए।
DGCA ने एयरलाइंस से लिथियम बैटरी के बारे में अपनी सेफ्टी असेसमेंट को अपडेट करने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ज़्यादा गरम होने, धुएं या आग लगने के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए क्रू की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने का भी आग्रह किया है।
इसके अलावा, एडवाइजरी में आग बुझाने के सही उपकरणों और धुएं से होने वाले खतरों पर असरदार प्रतिक्रिया के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया है।
अब यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आने वाली किसी भी असामान्य गंध, गर्मी या धुएं के बारे में तुरंत केबिन क्रू को बताएं। एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे लिथियम बैटरी से जुड़े किसी भी सेफ्टी मुद्दे की जानकारी तुरंत DGCA को दें।
इन घटनाओं को देखते हुए, यात्रियों को पता होना चाहिए कि पावर बैंक और स्पेयर लिथियम बैटरी को अपने हैंड बैगेज में ले जाना चाहिए, न कि चेक-इन लगेज या ओवरहेड कम्पार्टमेंट में।




