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BIG NEWS

कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका,उम्रकैद की सज़ा निलंबित करने वाले दिल्ली HC के आदेश पर लगी सुप्रीम रोक

Public Lokpal
December 29, 2025

कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका,उम्रकैद की सज़ा निलंबित करने वाले दिल्ली HC के आदेश पर लगी सुप्रीम रोक


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2017 के उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने सेंगर को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर उनका जवाब मांगा।

CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।

बेंच ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी क्योंकि इस पर विचार करने की ज़रूरत है। उसने कहा कि हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बाद सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।

बेंच ने कहा कि इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं और मामले की सुनवाई चार हफ़्ते बाद तय की।

हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सेंगर की जेल की सज़ा निलंबित कर दी थी। यह कहते हुए कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुका है।

रेप केस में अपनी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने तक हाई कोर्ट ने सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी थी। उसने इस मामले में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

हालांकि, बीजेपी से निकाले गए नेता जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी 10 साल की जेल की सज़ा काट रहे हैं और उस मामले में उन्हें ज़मानत नहीं मिली है।

रेप केस और अन्य संबंधित मामलों को 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था।

सुनवाई के दौरान, CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह एक बच्ची के साथ रेप का भयानक मामला है। IPC की धारा 376 और POCSO एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे।

एक फैसला दर्ज किया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्ची 16 साल से कम उम्र की थी और 15 साल 10 महीने की थी। इस दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित है। लेकिन इस बीच दिल्ली HC ने सेंगर की जेल की सज़ा निलंबित कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को 2017 के उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे बीजेपी के निष्कासित नेता सेंगर की जेल की सज़ा सस्पेंड कर दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ कड़ी शर्तों के साथ राहत दी, जिसमें आने-जाने पर पाबंदी और रेगुलर पुलिस रिपोर्टिंग शामिल है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने अपने आदेश में सेंगर को 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के तीन दिल्ली के ज़मानतदार देने, दिल्ली में रहने, हर हफ़्ते पुलिस को रिपोर्ट करने और अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

इसी मामले में, दो वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जेल की सज़ा सस्पेंड करने और ज़मानत देने के फैसले को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है।

दो वकील (याचिकाकर्ता) - अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड संजीव मल्होत्रा ​​के ज़रिए - दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के सेंगर की जेल की सज़ा सस्पेंड करने के आदेश से नाराज़ होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

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