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इस वजह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
Public Lokpal
May 03, 2024
इस वजह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह दिल्ली में लोकसभा चुनाव के कारण उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने पर विचार करेगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए, अदालत उन्हें अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी की सुनवाई पर विचार कर रही है।
राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे।
पीठ ने कहा, "हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।"
शीर्ष अदालत ने राजू को सात मई को अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए तैयार रहने को कहा। पीठ ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।
9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास "थोड़ा विकल्प" बचा था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।










