BIG NEWS
- अमेरिकी हवाई हमलों के बाद पकड़े गए वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान
- BCCI के निर्देश के बाद KKR ने बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL 2026 टीम से किया रिलीज़
- बिहार में बुजुर्गों को घर पर मिल जाएगी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ, नीतीश सरकार ने की घोषणा
- महाराष्ट्र निकाय चुनावों में महायुति ने जीतीं 68 सीटें निर्विरोध
- पानी में गंदगी से हुई मौतें: इंदौर कमिश्नर हटाए गए, 2 अधिकारी बर्खास्त
- केंद्र ने ड्राफ्ट लेबर नियम जारी किए: गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी फायदों के लिए 90 दिन का काम
- उत्तराखंड मर्डर केस में BJP नेता-VIP कनेक्शन के दावे पर पुलिस की कार्रवाई, एक्ट्रेस किया तलब
- ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को हाथ से लिखा ख़त, कहा –'हम आपके बारे में सोच रहे हैं'
- गाजियाबाद में रिटायर्ड IAF अधिकारी की हत्या: UP पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे, बेटों ने दी थी सुपारी
- 1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद होंगे और महंगे, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर लगेगा कर
नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गैर जमानती वारंट पर लगी रोक
Public Lokpal
May 10, 2022
नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गैर जमानती वारंट पर लगी रोक
नई दिल्ली: अवमानना मामले में पेश न होने पर नोएडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के उल्लेख के बाद आदेश पर रोक लगा दी। अदालत बुधवार को विस्तृत सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करेगी।
रोहतगी ने पीठ को बताया कि ऋतु माहेश्वरी 5 मई को उच्च न्यायालय गई थीं, जिस दिन उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन पहुंचने में देर हो गई। रोहतगी ने माहेश्वरी का पक्ष रखते हुए कहा कि "यह एक बड़ा मामला है जहां एक महिला अधिकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुई, उसका वकील मौजूद था और उसने समय मांगा लेकिन उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर उसे पेश होने और हिरासत में लेने के लिए कहा!"
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मामले में सीईओ को 5 मई को अपने समक्ष उपस्थित होने को कहा था। हालांकि, निर्धारित दिन पर, यह बताया गया कि उसे सुबह 10.30 बजे की फ्लाइट में अपने निश्चित समय से विलम्ब पर थी। जिससे उच्च न्यायालय, जिसने कहा कि अधिकारी को सुबह 10 बजे पेश होना था और कहा कि यह अदालत के लिए अनादर के समान है, नाराज हो गया और निर्देश दिया कि ऋतु माहेश्वरी को 13 मई को पुलिस हिरासत में पेश किया जाए।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सीईओ से कहा: “आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप नियम जानते हैं। हर दिन हम इलाहाबाद HC से देखते हैं, आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। यह नियमित है, हर दिन एक या अधिकारी को आना पड़ता है और अनुमति लेनी पड़ती है। यह क्या है? आप कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते हैं। यदि आप उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।"






