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1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद होंगे और महंगे, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर लगेगा कर
Public Lokpal
January 01, 2026
1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद होंगे और महंगे, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर लगेगा कर
नई दिल्ली: सरकार ने 1 फरवरी को वह तारीख तय की है, जिससे तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर हेल्थ सेस लगाया जाएगा।
तंबाकू और पान मसाले पर ये नए टैक्स GST रेट के अलावा होंगे, और ये उस कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे, जो अभी ऐसे 'सिन गुड्स' पर लगाया जा रहा है।
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही उत्पादों पर 40 प्रतिशत GST लगेगा, जबकि 'बीड़ी' पर 18 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा।
इसके अलावा, पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को भी अधिसूचित किया।
दिसंबर में, संसद ने दो बिलों को मंजूरी दी थी जो पान मसाला निर्माण पर नए हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की अनुमति देते हैं।
सरकार ने बुधवार को इन टैक्सों के लागू होने की तारीख 1 फरवरी तय की।
अलग-अलग दरों पर लगाया जाने वाला मौजूदा GST कंपनसेशन सेस 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा।





