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'कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता' दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Public Lokpal
November 11, 2024

'कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता' दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध को व्यापक रूप से लागू करने में नाकाम रहने और केवल कच्चे माल को जब्त करने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।

इसलिए जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे प्रतिबंध आदेश के बारे में संबंधित सभी हितधारकों को तुरंत सूचित करें और सुनिश्चित करें कि पटाखों की बिक्री और निर्माण न हो।

कोर्ट ने कहा, 'हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश देते हैं। हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध लागू करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का भी निर्देश देते हैं"।

शीर्ष अदालत ने आश्चर्य जताया कि दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने में देरी क्यों की, जबकि प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया गया था।

पीठ ने टिप्पणी की, "प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। प्रथम दृष्टया, हमारा मानना ​​है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो।" 

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से हितधारकों से परामर्श करने के बाद 25 नवंबर से पहले पटाखों पर "स्थायी" प्रतिबंध लगाने का फैसला करने को कहा।

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