BIG NEWS
- महाराष्ट्र में बरकरार–झारखंड में सेंध, एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत का अनुमान
- कोविड वैक्सीन 'पीड़ितों' के लिए मुआवजे की मांग को लेकर केंद्र दबाव में
- छत्तीसगढ़ के बरनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य चार दशकों का लम्बा इंतजार खत्म, आया नया मेहमान
- भगवान वेंकटेश्वर मंदिर बोर्ड ने लिए कई फैसले– ‘गैर-हिंदुओं का स्थानांतरण, राजनीतिक भाषणों पर प्रतिबंध, लड्डू के लिए बेहतर घी’
- 22 दिसंबर को होगी UPPSC की प्रारंभिक परीक्षा
- उत्तराखंड में 70 हजार करोड़ रुपये का जलविद्युत निवेश दांव पर
- 'बुलडोजर न्याय' पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'कार्यपालिका नहीं कर सकती है किसी को दोषी घोषित'
वित्त मंत्री ने बच्चों के लिए शुरू की पेंशन योजना, माता-पिता बैंक में करा सकते हैं नामांकन
Public Lokpal
September 19, 2024
वित्त मंत्री ने बच्चों के लिए शुरू की पेंशन योजना, माता-पिता बैंक में करा सकते हैं नामांकन
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की, जिससे माता-पिता अपने बच्चों के लिए पेंशन खाते में निवेश कर सकेंगे। माता-पिता इस योजना में ऑनलाइन या बैंक या डाकघर जाकर नामांकन करा सकते हैं।
वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये का प्रारंभिक योगदान आवश्यक है, उसके बाद 1,000 रुपये का वार्षिक योगदान देना होगा। सीतारमण ने कहा, "एनपीएस ने बहुत प्रतिस्पर्धी रिटर्न दिया है और लोगों को भविष्य की आय सुनिश्चित करते हुए बचत करने का विकल्प दिया है।"
यह बचत-सह-पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित और प्रशासित है और माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन खाते में निवेश करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन की गई है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए पात्र हैं।
नाबालिग के नाम पर खाता खोला जा सकता है, लेकिन इसे अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नाबालिग ही निधियों का एकमात्र लाभार्थी है। माता-पिता आसानी से ऑनलाइन या भौतिक चैनलों के माध्यम से एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं, जिसमें प्रमुख बैंक और इंडिया पोस्ट शामिल हैं। ये सभी पीएफआरडीए में पंजीकृत हैं। पीएफआरडीए की वेबसाइट पर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) की सूची देखी जा सकती है।
खाता खोलने की आवश्यकताएँ एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए, अभिभावकों को नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अभिभावक को अपने केवाईसी दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जिसमें पहचान और पते का प्रमाण जैसे आधार या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। स्थायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म 60 घोषणा भी आवश्यक है। अभिभावक जो अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) हैं, उनके लिए नाबालिग के लिए एनआरई/एनआरओ बैंक खाता आवश्यक है।