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संसद सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने लगाई BNSS की धारा 163, CJP के 'चलो संसद' मार्च पर रोक
Public Lokpal
July 20, 2026
संसद सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने लगाई BNSS की धारा 163, CJP के 'चलो संसद' मार्च पर रोक
संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में CrPC की धारा 144) लागू कर दी है।
इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित "चलो संसद" मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि CJP ने इस रैली के लिए न तो कोई अनुमति मांगी थी और न ही उन्हें इसकी मंजूरी दी गई है।
आदेश के अनुसार, क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
केवल जंतर-मंतर पर पूर्व अनुमति के साथ प्रदर्शन की अनुमति दी गई है।
CJP ने NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इस मार्च का आह्वान किया था।
यह विरोध प्रदर्शन CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से जुड़ा हुआ है। उल्लंघन करने वालों पर BNS की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।






