सफदरजंग में ही रहेंगे सोनम वांगचुक, निजी अस्पताल शिफ्ट करने की मांग दिल्ली HC ने ठुकराई

Public Lokpal
July 19, 2026
सफदरजंग में ही रहेंगे सोनम वांगचुक, निजी अस्पताल शिफ्ट करने की मांग दिल्ली HC ने ठुकराई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विशेष रविवार की सुनवाई में, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सरकारी सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल (मेदांता) में स्थानांतरित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. अंगमो द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल से जबरन हटाए जाने के बाद, "अवैध हिरासत" को सही ठहराने के लिए सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य रिपोर्टों में हेरफेर कर रहा है।
न्यायाधीश मिनी पुष्करणा ने फैसला सुनाया कि एनईईटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर 21 दिनों से उपवास पर बैठे वांगचुक की गिरती सेहत को देखते हुए सरकार का हस्तक्षेप मनमाना नहीं था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि वांगचुक हिरासत में नहीं हैं, उनके साथ कोई चिकित्सा जबरदस्ती नहीं की गई है, और उनके परिवार को चौबीसों घंटे उनसे मिलने की अनुमति है।
अदालत ने अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर नई स्वास्थ्य रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई, 2026 तय की है।

