कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को ढहाने पर लगाई रोक

Public Lokpal
July 19, 2026

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को ढहाने पर लगाई रोक


कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक दुर्लभ रविवार की सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के आमतला स्थित डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय को ढहाने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी है।

दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने शनिवार को इस पांच मंजिला इमारत के कुछ हिस्सों को यह दावा करते हुए ढहाना शुरू कर दिया था कि इसे बिना स्वीकृत योजना के अवैध रूप से बनाया गया है।

इसके खिलाफ संपत्ति की मालिक कंपनी 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' ने अदालत में एक आपातकालीन याचिका दायर की।

कंपनी के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें प्रशासन द्वारा अपना पक्ष रखने का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

न्यायाधीश राजा बसु चौधरी ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि प्रशासन ने याचिकाकर्ता की सुनवाई किए बिना ही यह कार्रवाई की। हाईकोर्ट ने जुलाई के अंत तक तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से सभी संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।