मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी

Public Lokpal
July 19, 2026

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी


 मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में व्यापक कानूनी सुधार लागू करते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार इस विधेयक में बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाई गई है, और सभी प्रकार के तलाक के लिए कानूनी अदालत जाना अनिवार्य किया गया है।

इस विधेयक का एक मुख्य प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण है, जिसके तहत साथ रहने के एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

ऐसा न करने पर तीन महीने तक की जेल हो सकती है, जबकि शादीशुदा व्यक्ति द्वारा लिव-इन में रहने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

यह कानून महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देते हुए संतान को संपत्ति में कानूनी अधिकार और छोड़ी गई पार्टनर को गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) का अधिकार देता है। इसके अलावा, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

हालांकि, स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी अनुसूचित जनजातियों (ST) को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है।