post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
BIG NEWS

आयतुल्लाह खामेनेई की तस्वीरों पर पुलिस कार्रवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

Public Lokpal
July 10, 2026

आयतुल्लाह खामेनेई की तस्वीरों पर पुलिस कार्रवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को निजी संपत्तियों से ईरानी नेताओं की तस्वीरें हटाने से रोकने की मांग की गई थी। यह याचिका शिया संगठन मजलिस उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर की गई थी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस धार्मिक सभाओं के दौरान आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई और आयतुल्लाह सैयद अली अल-सिस्तानी जैसे ईरानी नेताओं के पोस्टर और बैनर जबरन हटा रही है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप बेहद "सामान्य और अस्पष्ट" हैं। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पुलिस कार्रवाई का एक भी ठोस या प्रमाणित उदाहरण पेश नहीं कर सका।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना पुख्ता सबूतों के पूरी राज्य पुलिस के खिलाफ कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रभावित व्यक्ति कानूनन व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

NEWS YOU CAN USE

Big News

post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

Advertisement

Videos you like

Watch More