मंगलाहाट के फेरीवालों को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं

Public Lokpal
July 09, 2026

मंगलाहाट के फेरीवालों को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं


कलकत्ता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा के सदी पुराने मंगलाहाट बाजार में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ स्ट्रीट वेंडरों (फेरीवालों) को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है।

हावड़ा हॉकर्स समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों को पूरी तरह से अवरुद्ध करके व्यवसाय करने का अपना प्राथमिक अधिकार साबित करने में विफल रहे। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या जीविका का अधिकार आम जनता के साफ फुटपाथ और सड़कों के अधिकार पर पूरी तरह हावी हो सकता है।

फेरीवालों के संगठन ने तर्क दिया कि बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई पुलिस कार्रवाई स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का उल्लंघन है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने दलील दी कि हावड़ा के पास भीषण ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए इस फैले हुए बाजार को हटाना बेहद जरूरी है।

अदालत ने बेदखली अभियान पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य और नगर निगम अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।