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मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बेल्जियम कोर्ट ने अपील की खारिज
Public Lokpal
December 18, 2025
मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बेल्जियम कोर्ट ने अपील की खारिज
नई दिल्ली: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी है।
बेल्जियम की शीर्ष अदालत ने निचली अदालतों के निष्कर्षों को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि भारत वापस भेजे जाने पर चोकसी को अन्याय, यातना या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि चोकसी यह साबित करने में विफल रहा कि भारत में उसके जीवन या सुरक्षा को कोई वास्तविक, वर्तमान या गंभीर खतरा है।
चोकसी ने अपने प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए अदालत का रुख किया था और दावा किया था कि उसे भारत में न्याय नहीं मिलेगा और यातना का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि, कोर्ट ऑफ कैसेशन एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के अभियोग कक्ष से सहमत था, जिसने पहले फैसला सुनाया था कि ये दावे साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।
इस फैसले के साथ ही चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपपत्र के अनुसार, कुल पीएनबी घोटाला 13,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें से अकेले चोकसी ने कथित तौर पर लगभग 6,400 करोड़ रुपये का हेर-फेर किया।
बुधवार को जारी अपने आदेश में, कैसेशन कोर्ट ने पुष्टि की कि चोकसी के खिलाफ आरोप बेल्जियम और भारतीय कानून के तहत प्रत्यर्पण योग्य अपराध हैं। अदालत ने खारिज की गई अपील दायर करने के लिए चोकसी पर €104 का जुर्माना भी लगाया.
इस निर्णय से बेल्जियम में अंतिम कानूनी बाधा दूर हो गई है, और देश के कार्यकारी अधिकारियों से अब चोकसी को औपचारिक रूप से भारतीय अधिकारियों को सौंपने के लिए अगला कदम उठाने की उम्मीद है।





