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अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए 43 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस ब्लॉक

Public Lokpal
December 17, 2025

अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए 43 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस ब्लॉक


नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सरकार ने अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए 43 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस बंद कर दिया है।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की यह ज़िम्मेदारी है कि वे कानून द्वारा प्रतिबंधित कोई भी कंटेंट प्रसारित न करें।

एक अलग सवाल के जवाब में, मुरुगन ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की जांच और सर्टिफाई करने के लिए स्थापित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि OTT कंटेंट सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग III के प्रावधानों के तहत रेगुलेट किया जाता है।

उन्होंने कहा कि आचार संहिता के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स को कानून द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट प्रकाशित करने से बचना होगा और नियमों में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेंट का उम्र के आधार पर वर्गीकरण करना होगा।

मुरुगन ने कहा कि ये नियम कंटेंट से संबंधित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए एक तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र की भी रूपरेखा तैयार करते हैं - स्तर I, प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन; स्तर II, प्रकाशकों के स्व-नियामक निकायों द्वारा स्व-नियमन; और स्तर III, केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र।

मंत्री ने कहा, "IT नियम, 2021 के तहत OTT कंटेंट से संबंधित शिकायतों को निवारण तंत्र के स्तर-I, यानी प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन के तहत उचित कार्रवाई के लिए संबंधित OTT प्लेटफॉर्म्स को भेजा जाता है।"

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