नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार

Public Lokpal
December 16, 2025
नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार
नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी और पांच अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि ED की चार्जशीट किसी रजिस्टर्ड FIR से नहीं, बल्कि एक प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत पर आधारित थी। नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लेना सही नहीं था।
एजेंसी ने कहा कि वह इस आदेश को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देगी।
जज ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही एक FIR दर्ज कर चुकी है, और ED के तर्कों की जांच करना अभी जल्दबाजी होगी।
दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ED की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और नेशनल हेराल्ड मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
ED ने गांधी परिवार के साथ-साथ दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक प्राइवेट कंपनी, यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की, यह नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है।
जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत बहुमत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के लोन के बदले AJL की संपत्तियों पर "धोखे से" कब्जा कर लिया।
कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी देने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, जज ने फैसला सुनाया कि आरोपियों को सूचित किया जा सकता है कि FIR दर्ज की गई है।

