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सर्दियों के महीनों में दिल्ली की सीमाओं पर टोल वसूली हो निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव

Public Lokpal
December 17, 2025

सर्दियों के महीनों में दिल्ली की सीमाओं पर टोल वसूली हो निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए दिल्ली की सीमाओं पर टोल वसूली निलंबित कर देनी चाहिए। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि जब प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से अधिक हो तो टोल से राजस्व जुटाना प्राथमिकता नहीं हो सकता। CJI ने टिप्पणी की, "इतने गंभीर प्रदूषण में हमें टोल से होने वाली आय नहीं चाहिए।"

शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस योजना बनाने का इरादा व्यक्त किया कि अगले साल 31 जनवरी तक दिल्ली की सीमाओं पर कोई टोल प्लाजा संचालित न हो। इसने आगे सुझाव दिया कि आने वाले साल से, टोल वसूली सालाना 1 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच निलंबित रहनी चाहिए। यह वह अवधि है जब राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण चरम पर होता है। CJI ने इस मामले में नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।

NHAI ने नोटिस स्वीकार किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से पेश हुए एक वरिष्ठ वकील ने अदालत का नोटिस स्वीकार कर लिया। पीठ ने NHAI से दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित नौ टोल संग्रह बूथों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए भी कहा, जहां NHAI कर्मियों को तैनात किया जा सके। अदालत ने सुझाव दिया कि टोल बूथों को हटाने या स्थानांतरित करने से होने वाले अस्थायी नुकसान की भरपाई के लिए NHAI द्वारा एकत्र किए गए टोल राजस्व का एक हिस्सा MCD के साथ साझा किया जा सकता है।


मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर, टोल प्लाजा वर्तमान 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के बजाय 50 किलोमीटर के बाद स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर टोल प्लाजा दूर लगाए जाते हैं, तो कुछ ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा सकता है, जिससे शहर की सीमाओं के पास भीड़ और प्रदूषण कम हो सकता है।

नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर विचार करने का निर्देश

शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को दिल्ली के आसपास के नौ टोल प्लाजा पर संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाए और उसे रिकॉर्ड पर रखा जाए। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पर्यावरणीय चिंताओं और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने के लिए तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

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