BIG NEWS
- लोकसभा पैनल: पूर्व जज यशवन्त वर्मा के खिलाफ नकद आरोप साबित
- अमेरिका के दो राज्यों, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस किया घोषित
- सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को कावेरी जल विवाद पर करेगा तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई
- टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन पद छोड़ेंगे, फरवरी तक पूरा करेंगे कार्यकाल
- झारखंड में परीक्षा को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी, छात्रों ने आंदोलन और तेज़ करने का लिया संकल्प
- अडानी के धारावी प्रोजेक्ट में परिवार के पुनर्वास पर संकट, देवनार डंपिंग ग्राउंड साफ करने में हो रही देरी
- राम मंदिर के पहले सीईओ के लिए तीन नामों का पैनल तैयार, पूर्व आईपीएस और पूर्व डीएम भी रेस में
- FSSAI ने पान मसाला के लिए प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल पैकेजिंग पर लगाया प्रतिबंध
- फुकेट-दिल्ली उड़ान घटना पर एयर इंडिया के निवर्तमान सीईओ तलब
- उद्यमी मानव सरदाना ने डीएलएफ 'द डाहलियास' में 271 करोड़ रुपये में खरीदा पेंटहाउस
FSSAI ने पान मसाला के लिए प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल पैकेजिंग पर लगाया प्रतिबंध
Public Lokpal
August 12, 2026
FSSAI ने पान मसाला के लिए प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल पैकेजिंग पर लगाया प्रतिबंध
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला के लिए प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल आधारित पैकेजिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम के तहत यह कदम उठाया गया है।
इस नए नियम के लागू होने के बाद, पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले मल्टी-लेयर प्लास्टिक पाउच, पॉलीथीन, पीवीसी और मेटल लेयर वाली पैकेजिंग पर रोक लगा दी गई है।
अब निर्माताओं को केवल पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का ही उपयोग करना होगा, जैसे कि पूरी तरह से प्लास्टिक-मुक्त कागज (पेपरबोर्ड), सेलूलोज़, या फिर पारंपरिक टिन और कांच के डिब्बे (Rigid Containers)।
यह कदम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के अनुरूप उठाया गया है ताकि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ये नए दिशा-निर्देश राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।


.jpeg)

.jpeg)




