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सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: बार काउंसिल के पास कानून के छात्रों के आचरण को विनियमित करने का अधिकार नहीं
Public Lokpal
September 03, 2026
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: बार काउंसिल के पास कानून के छात्रों के आचरण को विनियमित करने का अधिकार नहीं
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून के छात्रों के आचरण को विनियमित करने या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एनएएलएसएआर (NALSAR) विवाद से जुड़ी बीसीआई की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि 'अधिवक्ता अधिनियम, 1961' बीसीआई को छात्रों को अनुशासित करने की कोई शक्ति नहीं देता है; इसका अधिकार क्षेत्र केवल कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके पंजीकृत अधिवक्ताओं पर लागू होता है।
छात्रों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण पूरी तरह से उनके संबंधित विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों के आंतरिक नियमों के अधीन होता है। यह विवाद NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों द्वारा एक दीक्षांत समारोह के अतिथि के विरोध के बाद भड़का था।
बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ निर्देश जारी करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले के माध्यम से स्पष्ट किया कि वैधानिक निकायों का शैक्षणिक संस्थानों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।










