मुख्य चुनाव आयुक्त के 'एकतरफा' फैसलों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

Public Lokpal
September 29, 2026

मुख्य चुनाव आयुक्त के 'एकतरफा' फैसलों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई


सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयोग (ECI) के भीतर कथित तौर पर "एकतरफा" फैसले लेने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस महत्वपूर्ण मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

राकेश कुमार सिंह नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस जनहित याचिका में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने आयोग की सामूहिक शक्तियों का व्यक्तिगत और एकतरफा तरीके से इस्तेमाल किया है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) की आपत्तियों को दरकिनार किया गया। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 और 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है, जिसके निर्णय या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए।

इसके अलावा, याचिका में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़े फैसलों को चुनौती देते हुए इन्हें कानूनी अधिकार के बिना शून्य घोषित करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ के समक्ष इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद अदालत ने इस पर सुनवाई का निर्णय लिया है।