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सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल के ख़िलाफ़ मानहानि की शिकायत SC ने की रद्द

Public Lokpal
August 14, 2026

सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल के ख़िलाफ़ मानहानि की शिकायत SC ने की रद्द


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि की शिकायत और समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला नवंबर 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल हलफ़नामे की समीक्षा के बाद कार्यवाही को रद्द कर दिया। हलफ़नामे से पता चला कि गांधी पर जिन धाराओं (जैसे IPC की धारा 153A और 505) के तहत मुक़दमा चलाने की कोशिश की गई थी, उनके लिए ज़रूरी मंज़ूरी (सैंक्शन) का कोई रिकॉर्ड नहीं था। राज्य की मंज़ूरी की कानूनी ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए बेंच ने कहा, "मंज़ूरी ज़रूरी है। लेकिन मंज़ूरी नहीं है। अगर मंज़ूरी नहीं है, तो केस भी नहीं बनता। आपको कानून का पालन करना होगा।"

यह निजी शिकायत वकील नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ में दर्ज कराई थी। उन्होंने उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी जिसमें गांधी ने आरोप लगाया था कि सावरकर अंग्रेज़ों के सहयोगी थे और उन्हें पेंशन मिलती थी। निचली अदालतों और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा समन में दखल देने से इनकार करने के बाद, गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी न होने जैसे तकनीकी आधार पर कानूनी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन बयानों पर कड़ी नाराज़गी जताई थी और राजनीतिक हस्तियों को ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-ज़िम्मेदाराना टिप्पणी करने से बचने की चेतावनी दी थी।

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