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सीजेआई संजीव खन्ना ने अगले सीजेआई के रूप में इन्हें चुना अपना उत्तराधिकारी

Public Lokpal
April 16, 2025

सीजेआई संजीव खन्ना ने अगले सीजेआई के रूप में इन्हें चुना अपना उत्तराधिकारी


नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बुधवार को केंद्र को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश अगले सीजेआई के रूप में की।

वर्तमान सीजेआई खन्ना के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई 13 मई को सीजेआई खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 14 मई को 52वें सीजेआई बनेंगे।

24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत न्यायमूर्ति गवई के पास सीजेआई के रूप में छह महीने से अधिक का कार्यकाल होगा। वे 23 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

पिछले साल 11 नवंबर को 51वें सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले सीजेआई खन्ना ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को न्यायमूर्ति गवई को अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है।

24 नवंबर, 1960 को अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर, 2003 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

वे 12 नवंबर, 2005 को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने।

न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐसी संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने पथ-प्रदर्शक फैसले सुनाए हैं।

वे पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था।

एक अन्य पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति गवई भी शामिल थे, ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया।

वे पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने 4:1 के बहुमत से 1,000 और 500 रुपये के नोट बंद करने के केंद्र के 2016 के फैसले को मंजूरी दी थी।

न्यायमूर्ति गवई सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने 6:1 के बहुमत से माना था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग का निर्माण करते हैं, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनमें अधिक पिछड़ी हैं।

न्यायमूर्ति गवई वाली सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि पक्षों के बीच बिना मुहर लगे या अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य था। ऐसा दोष ठीक किया जा सकता था और अनुबंध को अमान्य नहीं करता था।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तय किए और कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

वह उस पीठ का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो वन, वन्यजीव और वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है।

वह 16 मार्च, 1985 को बार में शामिल हुए थे और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील थे।

अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्हें 17 जनवरी, 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार - उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण का मार्गदर्शन करने वाले दस्तावेजों का एक सेट - कानून मंत्री अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए CJI को लिखते हैं।

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