शिंदे पर कटाक्ष को लेकर FIR रद्द करने की कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित; गिरफ्तारी पर रोक


Public Lokpal
April 16, 2025


शिंदे पर कटाक्ष को लेकर FIR रद्द करने की कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित; गिरफ्तारी पर रोक
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि तब तक उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।
जस्टिस एस कोटवाल और एस मोदक की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।
कोर्ट ने पुलिस से कहा कि मामले में आदेश पारित होने तक कॉमेडियन को गिरफ्तार न किया जाए।
मुंबई के उपनगरीय इलाके खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ एक कॉमेडी शो के दौरान शिंदे पर अप्रत्यक्ष रूप से "देशद्रोही" टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।
36 वर्षीय स्टैंड-अप कॉमेडियन ने शिवसेना विधायक की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। उनके खिलाफ अन्य पुलिस स्टेशनों में भी शिकायतें हैं।
कामरा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ शिकायतें उनके मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय को अपनाने का अधिकार और संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
तमिलनाडु के निवासी कुणाल कामरा को पिछले महीने मद्रास उच्च न्यायालय से इस मामले में अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी। कॉमेडियन को तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए।
शो के दौरान कामरा ने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया और 1997 की फिल्म "दिल तो पागल है" के एक हिंदी गाने के संशोधित संस्करण का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने शिंदे को "गद्दार" कहा।