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भर्ती विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के बेदाग शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

Public Lokpal
April 17, 2025

भर्ती विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के बेदाग शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई द्वारा बेदाग पाए गए बर्खास्त शिक्षकों की सेवाएं बढ़ा दीं।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील पर गौर किया कि विभिन्न स्कूलों में शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और नई भर्ती में समय लगेगा।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के ग्रेड 'सी' और 'डी' कर्मचारियों की सेवाओं को नहीं बढ़ाया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मई या उससे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और इस साल 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने राज्य सरकार और उसके WBSSC (पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग) को 31 मई या उससे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सूचित करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा।

3 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया और पूरी चयन प्रक्रिया को "दूषित और दागी" बताया।

इसने 22 अप्रैल, 2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि दागी उम्मीदवारों को उनके वेतन/भुगतान वापस कर दिए जाने चाहिए।

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