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लोकसभा ने बिना चर्चा के पारित किया 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2026'

Public Lokpal
August 10, 2026

लोकसभा ने बिना चर्चा के पारित किया 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2026'


लोकसभा ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (Tribunals Reforms Bill, 2026) को बिना किसी औपचारिक चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक देश के विभिन्न अधिकरणों (Tribunals) के प्रशासनिक ढांचे और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए लाया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC): विधेयक के तहत नई दिल्ली में एक स्वतंत्र शीर्ष निकाय 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' के गठन का प्रस्ताव है, जो अधिकरणों के सदस्यों की चयन प्रक्रिया और कामकाज की निगरानी करेगा।

  • एकसमान सेवा शर्तें: इसके जरिए विभिन्न सांविधिक अधिकरणों (Statutory Tribunals) के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यताओं, कार्यकालों, वेतन और हटाने की प्रक्रिया में एकरूपता लाई जाएगी।

  • व्यापक दायरा: यह विधेयक CAT, SAT, NCLAT, NGT, ITAT और AFT सहित देश के 16 प्रमुख अधिकरणों को अपने दायरे में लाता है।

  • पृष्ठभूमि: यह कानून वर्ष 2021 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

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