अमेरिका में एच-1B वीजा का 60 दिन का नियम हो सकता है खत्म

Public Lokpal
August 09, 2026

अमेरिका में एच-1B वीजा का 60 दिन का नियम हो सकता है खत्म


अमेरिका एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके तहत नौकरी खोने वाले विदेशी कामगारों और उनके आश्रितों को नया रोजगार तलाशने के लिए मिलने वाला 60 दिन का समय (ग्रेस पीरियड) समाप्त किया जा सकता है।

वर्तमान नियमों के तहत, H-1B, L-1 और O-1 जैसे वीजा पर काम करने वाले गैर-प्रवासी कर्मचारियों को नौकरी छूटने के बाद देश में रहकर नई नौकरी तलाशने या वीजा बदलने के लिए 60 दिन मिलते हैं।

यदि यह प्रस्ताव अंतिम रूप ले लेता है, तो इस समय सीमा को हटा दिया जाएगा, जिससे प्रभावित लोगों को नौकरी जाते ही तुरंत देश छोड़ना पड़ सकता है।

यह प्रस्तावित बदलाव भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कुल H-1B लाभार्थियों का लगभग 71% हिस्सा हैं। वर्तमान में यह प्रस्ताव व्हाइट हाउस के ओएमबी (OMB) के पास समीक्षाधीन है और अभी यह नियम नहीं बना है।

लागू होने से पहले इसे सार्वजनिक समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा, तब तक मौजूदा 60 दिन का नियम प्रभावी है।