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पूर्व टीएमसी सांसद को सरकारी आवास खाली कराने के लिए उनके आधिकारिक बंगले पर पहुंची केंद्रीय टीम

Public Lokpal
January 19, 2024 | Updated: January 19, 2024

पूर्व टीएमसी सांसद को सरकारी आवास खाली कराने के लिए उनके आधिकारिक बंगले पर पहुंची केंद्रीय टीम


नई दिल्ली : एक अधिकारी के मुताबिक संपदा निदेशालय ने पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को उनके सरकारी आवास से बेदखल करने के लिए शुक्रवार को अधिकारियों की एक टीम भेजी। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से बाहर कर दिया गया था और डीओई ने उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में निष्कासन नोटिस भेजा था।

पीटीआई से बात करते हुए, एक अधिकारी ने कहा: "टीएमसी नेता को एक सांसद के रूप में आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी गई है।"

अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार और अन्य लाभ लेने के बाद उन्हें "अनैतिक आचरण" का दोषी पाया गया और सदन से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता को दिए गए बेदखली नोटिस को निलंबित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्हें सरकारी हवेली खाली करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि सांसदों के सांसद न रहने के बाद उन्हें सरकारी आवास से हटाने से संबंधित कोई स्पष्ट विनियमन अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसमें कहा गया है कि “…इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, मांगी गई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता को सरकारी आवास का आवंटन उसकी स्थिति के साथ सह-टर्मिनस था, जो उसके निष्कासन पर समाप्त हो गया है। इस अदालत के समक्ष कोई विशिष्ट नियम नहीं लाया गया है जो संसद सदस्यों के सदस्य न रहने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो''।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता (मोइत्रा) के निष्कासन के मुद्दे के लंबित होने और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय के विस्तार के मुद्दे के साथ अटूट रूप से जुड़े होने के मद्देनजर, इस तथ्य के साथ कि आज की तारीख में याचिकाकर्ता कोई अधिकार नहीं है, यह अदालत इस स्तर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवादित बेदखली आदेश के संचालन को रोकने के लिए अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाता है"।

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