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हिजाब मामले में छात्र की याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सही समय पर' करेंगे सुनवाई

Public Lokpal
February 11, 2022 | Updated: February 11, 2022

हिजाब मामले में छात्र की याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सही समय पर' करेंगे सुनवाई


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्रों को मामला सुलझने तक शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में किसी भी धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले को उचित समय पर उठाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बनाने और उचित समय पर हस्तक्षेप करने को भी कहा है।

इससे पहले, हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। एक छात्र द्वारा दायर याचिका में हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जो हिजाब मामले की सुनवाई कर रहा है, साथ ही तीन जजों की बेंच के समक्ष चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्र महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देकर उनके मौलिक अधिकार को कम किया गया है। उच्च न्यायालय सोमवार मामले की सुनवाई करने वाला है और यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थान छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं।

बुधवार को गठित मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति बनी रहे।

अवस्थी ने कहा, ''मामले के निपटारे तक आप लोगों को इन सभी धार्मिक चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए''। उन्होंने कहा, "हम आदेश पारित करेंगे। स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें। लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न दे।"

Also Read | हिजाब विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया यह आदेश!

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