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हिजाब विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया यह आदेश!

Public Lokpal
February 10, 2022

हिजाब विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया यह आदेश!


कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अगले आदेश तक छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या कोई अन्य धार्मिक पोशाक पहनने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, किसी को भी ऐसी चीजें पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्कूल, कॉलेज फिर से खुलने चाहिए। अदालत सोमवार को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

कोर्ट ने कहा, "संस्थाओं को शुरू होने दें। हम राज्य में शांति चाहते हैं। मामले के निपटारे तक शांति बहाल हो। आप लोगों को इन धार्मिक बातों पर जोर नहीं देना चाहिए।"

मामले की सुनवाई करने वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतू राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े उडुपी की छात्राओं की ओर से पेश हुए, जबकि देवदत्त कामत कुंडापुरा कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

Also Read | कर्नाटक का हिजाब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत का दखल से इंकार

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