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कर्नाटक का हिजाब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत का दखल से इंकार

Public Lokpal
February 10, 2022

कर्नाटक का हिजाब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत का दखल से इंकार


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब की अनुमति की जांच करने वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय से याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के सामने हिजाब मामले को रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने उनसे मामले की  सुनवाई के लिए आग्रह किया।

CJI ने कहा पहले मामले को हाई कोर्ट को तय करने दीजिए। फिलहाल हमारा दख़ल देना ठीक नहीं होगा।

सिब्बल ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस मामले को 9 जजेस की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा इस मामले पर आप कोई आदेश नहीं पारित कर सकते तो कम से कम इसे सुनवाई के लिए लिस्ट कर दें।

CJI ने कहा कि समस्या यह है कि अगर इस वक्त इस मामले को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं तो हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकेगा। सिब्बल ने आगे कहा कि वहां महिलाओं पर हमले हो रहे हैं उन पर पथराव किया जा रहा है।

हालांकि CJI ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने दें इसके बाद हम मामले को देखेंगे।

Also Read | कर्नाटक हिजाब मामले में अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई, फ़िलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं

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