BIG NEWS
- अमेरिकी कर्मियों पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने सीरिया में ISIS पर किए बड़े हमले
- संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, MGNREGA की जगह लेने वाले और परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी से जुड़े अहम कानून पास
- रवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग 'फ्रॉम अक्रॉस द डार्क' नीलामी में रिकॉर्ड 10.73 करोड़ रुपये में बिकी
- ED ने अवैध बेटिंग ऐप मामले में युवराज सिंह, सोनू सूद और अन्य की संपत्ति को किया जब्त
- इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालिह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख चुने गए
- दिल्ली में 1 जनवरी को भारत टैक्सी शुरू होगी, ओला, उबर, रैपिडो के विकल्प के रूप में पेश
- घायल युवा नेता की मौत के बाद हिंसा की चपेट में बांग्लादेश
- मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बेल्जियम कोर्ट ने अपील की खारिज
- पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, WFH और 20,000 रुपये तक जुर्माना: आज से दिल्ली में प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों की सूची
- अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए 43 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस ब्लॉक
कर्नाटक हिजाब मामले में अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई, फ़िलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं
Public Lokpal
February 09, 2022
कर्नाटक हिजाब मामले में अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई, फ़िलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं
नई दिल्ली: न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बुधवार को हिजाब प्रतिबंध मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
पीठ ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश को पारित करने से भी इनकार कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत पर बड़ी बेंच विचार करेगी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि अदालत तर्क से चलेगी, न कि जुनून या भावनाओं से।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मंगलवार को कहा कि "हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है।"
कर्नाटक उच्च न्यायालय कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर सवाल उठाते हुए पांच छात्रों द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रहा है। यह विवाद पहली बार 27 दिसंबर को शुरू हुआ, जब छह हिजाब पहने छात्रों को कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था। बाद में कर्नाटक में भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार ने स्पष्ट रूप से एक स्टैंड लिया कि स्कूलों और कॉलेजों में एकरूपता होनी चाहिए ताकि छात्रों को परिसरों के अंदर हिजाब या भगवा गमछे के साथ आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इस बीच, हिजाब पहने छात्रों और भगवा गमछा पहनने वाले छात्रों के बीच बढ़ती अशांति के बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तीन दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया।
इसके अलावा, सरकार ने बुधवार को अगले दो सप्ताह के लिए बेंगलुरु में स्कूलों, पीयू कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों या इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे में इकट्ठा होने, विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।






