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HC ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाला कंटेंट हटाने का दिया निर्देश

Public Lokpal
March 17, 2026

HC ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाला कंटेंट हटाने का दिया निर्देश


नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को दोषी अमेरिकी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कई यूज़र्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से ऐसे कंटेंट को प्रकाशित करने, प्रसारित करने या फैलाने से भी रोक दिया।

हिमायनी पुरी के एक मुकदमे की सुनवाई कर रही जज ने साफ किया कि अगर सोशल मीडिया यूज़र्स पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को हटा देंगे या उस तक पहुंच ब्लॉक कर देंगे।

कोर्ट ने कहा कि हिमायनी पुरी के पक्ष में पहली नज़र में मामला बनता है और अगर अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा।

कोर्ट ने मामले को अगस्त में आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट करते हुए कहा, "इसलिए, सुनवाई की अगली तारीख तक, ये निर्देश जारी किए जाते हैं।" वादी की ओर से पेश सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि एक फाइनेंस प्रोफेशनल के तौर पर उनकी "ग्लोबल रेप्युटेशन" है जिसे बचाना है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप "पूरी तरह से झूठे, लापरवाह और गलत इरादे से लगाए गए हैं।"

अपने मुकदमे में, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने और कई संस्थाओं को बदनाम करने वाला कंटेंट फैलाने से रोकने का आदेश मांगा है। हिमायनी पुरी ने कहा कि उन्हें एपस्टीन और उनके अपराधों से जोड़ने के लिए एक "सोचा-समझा और गलत इरादे से ऑनलाइन कैंपेन" चलाया जा रहा था।

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