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रेप पीड़ितों की प्रेग्नेंसी खत्म करने वाले कानून में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र से मांग
Public Lokpal
April 30, 2026
रेप पीड़ितों की प्रेग्नेंसी खत्म करने वाले कानून में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र से मांग
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को AIIMS की एक अर्जी पर कड़ी आपत्ति जताई। AIIMS ने अपनी अर्जी में कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें 15 साल की एक लड़की को अपनी 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाज़त दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह कानून में बदलाव करने पर विचार करे, ताकि रेप पीड़ितों को 20 हफ्ते के बाद भी अपनी अनचाही प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रेग्नेंसी रेप की वजह से हो, तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि कानून को लचीला और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने वाला होना चाहिए।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि यह बच्चों के साथ हुए रेप का मामला है, और अगर प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो पीड़ित लड़की को ज़िंदगी भर इसका ज़ख्म और मानसिक आघात झेलना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मां को कोई स्थायी शारीरिक अक्षमता नहीं है, तो प्रेग्नेंसी खत्म करने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
कोर्ट ने AIIMS से कहा कि वह पीड़ित लड़की के माता-पिता को इस मामले पर काउंसलिंग दे, और यह भी कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला खुद पीड़ित लड़की का ही होना चाहिए।
"इस देश में गोद लेने के लिए बहुत से बच्चे मौजूद हैं। हमारे देश में लोगों के दिलों में बहुत हमदर्दी है... सड़कों पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें उनके माता-पिता ने छोड़ दिया है या जिनका कोई नहीं है, और तो और इन बच्चों को लेकर माफिया भी सक्रिय हैं। हमें ऐसे बच्चों के बारे में भी सोचना होगा। यह मामला 15 साल की एक बच्ची की अनचाही प्रेग्नेंसी का है।
"यह एक 'क्यूरेटिव पिटीशन' (सुधारात्मक याचिका) है। किसी भी इंसान पर अनचाही प्रेग्नेंसी थोपी नहीं जा सकती। ज़रा सोचिए, वह अभी खुद एक बच्ची है। इस समय उसे पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए थी। लेकिन हम उसे मां बनाने पर तुले हुए हैं। ज़रा उस दर्द और अपमान के बारे में सोचिए, जो इस बच्ची को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान झेलना पड़ा होगा," बेंच ने कहा।
AIIMS की तरफ से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस क्यूरेटिव पिटीशन का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस समय प्रेग्नेंसी खत्म करना मुमकिन नहीं है।
"अगर प्रेग्नेंसी खत्म की गई, तो जो बच्चा पैदा होगा, वह जीवित तो होगा, लेकिन उसमें कई तरह की गंभीर शारीरिक विकृतियां होंगी। नाबालिग मां को ज़िंदगी भर सेहत से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, और हो सकता है कि वह भविष्य में कभी मां न बन पाए। नाबालिग मां को ज़िंदगी भर सेहत से जुड़ी परेशानियां रहेंगी। इस बच्चे को गोद देने के लिए किसी को सौंपा जा सकता है। अब तो प्रेग्नेंसी को 30 हफ्ते बीत चुके हैं।" "अब यह एक मुमकिन ज़िंदगी है," उन्होंने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेग्नेंसी खत्म करने का फ़ैसला सर्वाइवर और उसके माता-पिता की मर्ज़ी पर निर्भर करता है, और AIIMS उन्हें सोच-समझकर फ़ैसला लेने में मदद कर सकता है।
24 अप्रैल को, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने उस लड़की को 30 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाज़त दे दी थी।




