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NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को एक महीने की सज़ा

Public Lokpal
April 28, 2026

NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को एक महीने की सज़ा


मुंबई: सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला तब का है जब राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंक दिया था। अदालत ने उन्हें इस मामले में एक महीने जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी की कि कानून बनाने वालों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे कानून को अपने हाथ में लेंगे।

सोमवार को अदालत ने इस सज़ा को निलंबित कर दिया, ताकि राणे को ऊपरी अदालत में अपील करने का समय मिल सके। साथ ही, अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए 29 अन्य लोगों को बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एस. देशमुख ने कहा कि भले ही राणे का मकसद काम की खराब गुणवत्ता और जनता को हो रही परेशानी के बारे में अपनी चिंता ज़ाहिर करना था, लेकिन उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित या बेइज्ज़त करने का कोई अधिकार नहीं था।

न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी घटनाओं से सरकारी कर्मचारियों की गरिमा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। इस कृत्य को सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए अदालत ने कहा कि ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की ज़रूरत है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे उन 30 लोगों में शामिल थे जिन पर दंगा करने, सरकारी कर्मचारी को अपना काम करने से रोकने के लिए हमला करने और आपराधिक साज़िश रचने जैसे आरोप लगाए गए थे। घटना के समय वह कांग्रेस पार्टी में थे।

राणे समेत सभी आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में इन आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने राणे को धारा 504 के तहत दोषी पाया। इस धारा के तहत जानबूझकर ऐसा अपमान करना अपराध है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो। अदालत ने उन्हें इस अपराध के लिए एक महीने जेल की सज़ा सुनाई।

यह घटना 4 जुलाई 2019 को हुई थी। उस समय कांग्रेस के विधायक रहे नितेश राणे ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के उप-विभागीय इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को मुंबई-गोवा हाईवे पर चल रहे काम का निरीक्षण करने के लिए कंकावली में गाद नदी पर बने एक पुल पर बुलाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सड़क के काम की खराब गुणवत्ता और जलभराव से नाराज़ राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर का घेराव किया, उन पर कीचड़ वाला पानी फेंका और उन्हें सार्वजनिक रूप से कीचड़ भरे रास्ते से चलने के लिए मजबूर किया।

अदालत ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति NHAI में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत था, और उसे सार्वजनिक रूप से कीचड़ भरे पानी से चलने के लिए मजबूर करना उसका अपमान और बेइज्ज़ती करने जैसा था।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि राणे का यह कृत्य जानबूझकर किया गया अपमान था, जिसका मकसद उकसाना और सार्वजनिक शांति को भंग करना था।

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