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राघव चड्ढा और छह सांसद BJP में शामिल, राज्यसभा अध्यक्ष ने विलय को दी मंज़ूरी

Public Lokpal
April 27, 2026

राघव चड्ढा और छह सांसद BJP में शामिल, राज्यसभा अध्यक्ष ने विलय को दी मंज़ूरी


नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राज्यसभा में ताकत बढ़कर 113 हो गई है, जब चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने वाले छह अन्य सांसदों के विलय को मंज़ूरी दे दी।

अपने दो-तिहाई सांसदों को खोना AAP के लिए एक बड़ा झटका है; अब संसद के ऊपरी सदन में उसके सदस्यों की संख्या घटकर सिर्फ़ तीन रह गई है।

सांसदों की यह तिकड़ी—राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल—शुक्रवार को AAP से अलग हो गई और उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में BJP में शामिल हो गई। हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी BJP में शामिल हो गए थे।

इस बीच, AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा चेयरमैन CP राधाकृष्णन से आधिकारिक तौर पर सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी।

इस अपील में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत "कथित मर्जर" को चुनौती दी गई थी और पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। उप-पैराग्राफ (1) में यह प्रावधान है कि, पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का कोई भी सदस्य सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस उप-पैराग्राफ का खंड (a) आगे यह स्पष्ट करता है कि ऐसी अयोग्यता तब होती है जब सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।  

सिंह ने संविधान में दी गई शर्तों का हवाला देते हुए इस मर्जर की वैधता को चुनौती दी थी।

हालाँकि, दसवीं अनुसूची के अनुसार, सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, यदि कोई मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय कर लेता है, बशर्ते कि इस विलय में दो-तिहाई सदस्य शामिल हों। AAP के इन सात सांसदों ने इस शर्त को पूरा किया, क्योंकि वे BJP में शामिल हो गए थे।

इस कदम पर AAP नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं; उन्होंने इसे "विश्वासघात" करार दिया है, जबकि BJP ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया है। 

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