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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियों की रद्द करने की प्रक्रिया पर रोक

Public Lokpal
August 20, 2026

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियों की रद्द करने की प्रक्रिया पर रोक


झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत 11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द किया गया है।

अदालत के इस कदम से उन सफल उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है जो पहले से अपनी सेवाएं दे रहे थे। यह फैसला उन छात्र प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए एक झटका माना जा रहा है जो पूर्व में इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे।

अदालत ने झारखण्ड हाई कोर्ट पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर विस्तृत काउंटर-एफिडेविट (जवाब) दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक यह स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। 

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