इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को शर्ट की बटन खोल कोर्ट में पेश होने पर दी छह महीने जेल की सजा

Public Lokpal
April 11, 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को शर्ट की बटन खोल कोर्ट में पेश होने पर दी छह महीने जेल की सजा
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय वकील अशोक पांडे को 2021 के अवमानना मामले में वकील की पोशाक पहने बिना और शर्ट के बटन खुले रखकर कोर्ट में पेश होने पर छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।
जस्टिस विवेक चौधरी और बीआर सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि आरोपों की गंभीरता, अशोक पांडे के पिछले आचरण और कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करने को देखते हुए "अनुकरणीय सजा की आवश्यकता है"।
पीठ ने 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी।
अशोक पांडे को लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
पीठ ने अशोक पांडे को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। नोटिस पूछा गया कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ पीठ में कानूनी प्रैक्टिस करने से क्यों न रोक दिया जाए। उन्हें जवाब देने के लिए एक मई तक का समय दिया गया है।
स्वतः संज्ञान से अवमानना की कार्यवाही तब शुरू हुई जब अशोक पांडे 18 अगस्त, 2021 को अनुचित पोशाक में अदालत में पेश हुए और कथित तौर पर न्यायाधीशों के साथ दुर्व्यवहार किया, जब उनकी उपस्थिति को चुनौती दी गई और उन्हें जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने उन्हें "गुंडा" कहा।
कई अवसरों के बावजूद, अशोक पांडे ने अवमानना के आरोपों का कभी जवाब नहीं दिया।
अदालत ने 2017 में उच्च न्यायालय परिसर से दो साल के प्रतिबंध सहित उनकी पिछली अवमानना कार्यवाही के इतिहास को भी नोट किया।