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मानहानि मामला: लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को ज़मानत दी

Public Lokpal
July 15, 2025

मानहानि मामला: लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को ज़मानत दी


लखनऊ: लखनऊ की एक अदालत ने मंगलवार को विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सैन्यकर्मियों पर कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के एक मामले में पेश होने के बाद ज़मानत दे दी। उनके वकील ने यह जानकारी दी।

गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि यह मामला 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित है।

वकील ने बताया कि पेशी के बाद अदालत ने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। अदालत के निर्देशानुसार राहुल गांधी द्वारा ज़मानत बांड और ज़मानत राशि जमा करने के बाद ज़मानत दी गई।

राहुल गांधी वकीलों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में पेश हुए। उन्हें न्यायाधीश के कक्ष में ले जाया गया, जहाँ बांड और ज़मानत राशि जमा करने की औपचारिकताएँ पूरी की गईं।

अदालत द्वारा मानहानि की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस नेता को आरोपी के रूप में तलब किया गया था।


राहुल गांधी ने पहले राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

वह पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के साथ अदालत आए।

उनकी यात्रा के मार्ग और अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

मानहानि का मामला सीमा सड़क संगठन (सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था।

शिकायत में कहा गया है कि 16 दिसंबर, 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विभिन्न मीडियाकर्मियों और जनता को संबोधित करते हुए, गांधी ने 9 दिसंबर, 2022 को अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का ज़िक्र किया और कहा कि "लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की कथित पिटाई के बारे में गांधी के बयान से उनकी भावनाएँ आहत हुई हैं।

11 फरवरी को विशेष अदालत ने मानहानि के आरोप में राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया।

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