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यूपी: गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू; सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन के लिए जारी दिशा-निर्देश
Public Lokpal
June 13, 2022
यूपी: गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू; सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन के लिए जारी दिशा-निर्देश
गाजियाबाद: गाजियाबाद जिला प्रशासन ने रविवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार विवादास्पद धार्मिक टिप्पणियों को लेकर उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर चल रहे विरोध और हिंसा के बीच 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि आगामी त्योहारों और परीक्षा से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए गाजियाबाद जिले में 10 अगस्त तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है।
इसमें कहा गया है कि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और बिना अनुमति के सभाओं की अनुमति नहीं है।
सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रुप एडमिन (व्हाट्सएप, फेसबुक आदि) को अफवाह फैलाने वालों के बारे में प्रशासन को सूचित करने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह के आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को छोड़कर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।




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