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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ी
Public Lokpal
July 03, 2024
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ी
नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 2021-22 के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी। अदालत ने 22 अप्रैल के अदालती आदेशों के अनुसार, एम्स द्वारा गठित एक विशेष बोर्ड के साथ चिकित्सा परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 6 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।
शनिवार को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका के बाद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को 26 जून को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले दिन में, केजरीवाल ने अपने खिलाफ सीबीआई मामले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की। उनके वकील रजत भारद्वाज ने अदालत से गुरुवार को जमानत याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि केजरीवाल को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 का पालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया गया।
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा, "हम इसे अगले दिन सूचीबद्ध करेंगे।"
बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहाँ वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित न्यायिक हिरासत में हैं। केजरीवाल को शुरू में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।











