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अब देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, केंद्र ने लागू की योजना
Public Lokpal
May 06, 2025
अब देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, केंद्र ने लागू की योजना
नई दिल्ली : सरकार ने देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना अधिसूचित की है। इसके तहत वे प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये के हकदार होंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है।
अधिसूचना में कहा गया है, "किसी भी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार का हकदार होगा।"
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों आदि के समन्वय में कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
इसमें कहा गया है, "पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए किसी भी नामित अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख पचास हजार रुपये तक की राशि के कैशलेस उपचार का हकदार होगा।"
अधिसूचना के अनुसार, इस योजना (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना, 2025) के तहत नामित अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में उपचार केवल स्थिरीकरण उद्देश्यों के लिए होगा और दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
अधिसूचना के अनुसार, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी और नामित अस्पतालों को शामिल करने, पीड़ितों के उपचार, उपचार पर नामित अस्पताल को भुगतान और संबंधित मामलों के लिए पोर्टल को अपनाने और उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन करेगी।
14 मार्च, 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था।









