मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु ने 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप को किया बैन


Public Lokpal
October 04, 2025


मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु ने 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप को किया बैन
चेन्नई: मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत से जुड़े संदेह के बाद, तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे बाजार से हटाने का आदेश दिया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर से, शहर स्थित इस कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप की बिक्री पूरे तमिलनाडु में प्रतिबंधित कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में पड़ोसी कांचीपुरम जिले के सुंगुवरछत्रम स्थित दवा कंपनी के विनिर्माण संयंत्र का निरीक्षण किया गया और नमूने एकत्र किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी को दवाइयाँ सप्लाई करती है।
उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि 'डायएथिलीन ग्लाइकॉल' रसायन की मौजूदगी की जाँच के लिए नमूनों को सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा।
शिशुओं की मौतों का संज्ञान लेते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया। इसमें निर्देश दिया गया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएँ न दी जाएँ।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी यह परामर्श मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप से कथित रूप से जुड़ी बच्चों की मौतों और राजस्थान में इसी तरह की घटनाओं की खबरों के बीच आया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "विभाग को 1 अक्टूबर से सिरप की बिक्री रोकने और स्टॉक को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है।" केंद्र सरकार द्वारा सुविधा केंद्र से एकत्र किए गए नमूनों की भी जाँच की जाएगी।
एक प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा सिरप की आपूर्ति पुडुचेरी, राजस्थान और मध्य प्रदेश को की गई है। औषधि विभाग के अनुसार, प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट आने तक कंपनी को सुविधा केंद्र में सिरप का उत्पादन रोकने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि रिपोर्ट आने वाले दिनों में जारी कर दी जाएगी।"
मध्य प्रदेश में इस मामले में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है, जबकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान में दो शिशुओं की मौत हो गई है।