BIG NEWS
- नवजोत कौर सिद्धू अपने विवादित बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड
- SC ने राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 परसेंट सीटें सुरक्षित करने का दिया आदेश
- इंडिगो संकट पर सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने संसद में कहा, ‘सेफ्टी से कोई समझौता नहीं’
- दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को इंडिगो की लगातार देरी के बारे में चेतावनी दी, फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की
- सुप्रीम कोर्ट का इंडिगो द्वारा फ्लाइट कैंसिल करने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार
- घुसपैठियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बीच आदित्यनाथ ने UP के लोगों से की अपील, बिना सत्यापन के काम न दें
- पुतिन के भारत दौरे के दौरान सख्त सिक्योरिटी चेकिंग पर रूसी पत्रकारों ने जताई निराशा
- आग कांड: गोवा सरकार ने क्लब चेन के खिलाफ कार्रवाई तेज की; 2 प्रॉपर्टी सील
- थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित बॉर्डर के पास हमले किए; खतरे में ट्रंप का सीज़फ़ायर
- स्मृति मंधाना की पलाश मुच्छल से शादी आधिकारिक तौर पर रद्द
SC ने राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 परसेंट सीटें सुरक्षित करने का दिया आदेश
Public Lokpal
December 08, 2025
SC ने राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 परसेंट सीटें सुरक्षित करने का दिया आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि जिन राज्य बार काउंसिल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उनमें 30 परसेंट सीटें महिला वकीलों के लिए रखी जाएं।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस साल के लिए, जिन राज्य बार काउंसिल में अभी चुनाव होने हैं, उन्हें 20 परसेंट सीटें महिला उम्मीदवारों से और जहां चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा इच्छुक वकील नहीं हैं वहां 10 परसेंट सीटें को-ऑप्शन से भरनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन राज्य बार काउंसिल में चुनाव लड़ने वाली महिला वकीलों की संख्या काफी नहीं है, उनके संबंध में को-ऑप्शन का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा जाएगा।





